जम्मू-कश्मीर के कुछ सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने पात्र कर्मचारियों को National Pension System (NPS) से Old Pension Scheme (OPS) में जाने का एक बार का विकल्प दिया है। हालांकि, यह सुविधा सभी NPS कर्मचारियों के लिए नहीं है।आगे पढ़ें पूरी खबर।

किन कर्मचारियों को मिलेगा OPS का विकल्प?
यह सुविधा जम्मू-कश्मीर के उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है, जिनके पद या वैकेंसी का विज्ञापन/नोटिफिकेशन 24 दिसंबर 2009 से पहले जारी हुआ था, लेकिन उनकी वास्तविक नियुक्ति 1 जनवरी 2010 या उसके बाद हुई और वे NPS के तहत आ गए।
यानी सिर्फ NPS में शामिल होना ही पर्याप्त नहीं है। कर्मचारी को सरकार की तय पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा।
28 दिसंबर 2026 है आखिरी तारीख
पात्र कर्मचारियों को OPS चुनने के लिए 28 दिसंबर 2026 तक आवेदन करना होगा। यह विकल्प वन-टाइम है। एक बार OPS का विकल्प चुनकर मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारी को वापस NPS में जाने का विकल्प नहीं रहेगा।
कैसे करना होगा आवेदन?
पात्र कर्मचारी को निर्धारित आवेदन अपने DDO (Drawing and Disbursing Officer) के माध्यम से जमा करना होगा। इसके बाद आवेदन संबंधित विभाग और प्रशासनिक विभाग के स्तर पर जांचा जाएगा। पात्रता पूरी होने पर OPS में शामिल करने का आदेश जारी किया जाएगा।
क्यों लिया गया यह फैसला?
यह फैसला उन कर्मचारियों से जुड़े मामले में आया है जिनकी भर्ती प्रक्रिया NPS लागू होने से पहले शुरू हो गई थी, लेकिन नियुक्ति बाद में हुई। जम्मू-कश्मीर सरकार ने 28 सितंबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया।
ध्यान रखें
यह फैसला सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए OPS बहाली नहीं है। इसका लाभ केवल निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले जम्मू-कश्मीर के कर्मचारियों को मिलेगा। आवेदन करने से पहले भर्ती विज्ञापन, नियुक्ति और जॉइनिंग से जुड़े रिकॉर्ड की जांच करना जरूरी है।




