दिल्ली-NCR में दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति अब साफ हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने के लिए सिर्फ दो दिन की अनुमति दी है। यानी इस बार लोग 7 और 8 नवंबर को ही तय समय के भीतर ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। इसके बाद 9 नवंबर से पूरे दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू हो जाएगा। अदालत ने अस्पतालों और साइलेंस जोन के आसपास भी सख्त पाबंदी लगाई है। आखिर कब और कहां पटाखे जलाने की अनुमति होगी? आगे पढ़ें पूरी खबर।

सिर्फ 7 और 8 नवंबर को जला सकेंगे ग्रीन पटाखे
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे जलाने की सीमित अनुमति दी। अदालत के निर्देश के मुताबिक, यह छूट केवल 7 और 8 नवंबर 2026 के लिए होगी। इन दो दिनों के अलावा पटाखे जलाने की अनुमति नहीं रहेगी।
सुबह और रात के लिए तय किया गया समय
अदालत ने पटाखे जलाने के लिए दो समय निर्धारित किए हैं। लोग इन दोनों दिनों में केवल तय समय के भीतर ही ग्रीन पटाखे जला सकेंगे।
– सुबह: 6 बजे से 7 बजे तक
– रात: 8 बजे से 10 बजे तक
इन समय सीमाओं के बाहर पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी।
9 नवंबर से दिल्ली-NCR में पूरी तरह प्रतिबंध
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, 9 नवंबर से दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा। इसके बाद किसी भी तरह के पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे में दिवाली के बाद भी पटाखे जलाने की योजना बना रहे लोगों को नियमों का ध्यान रखना होगा।
अस्पतालों और साइलेंस जोन के पास नहीं जला सकेंगे पटाखे
अदालत ने संवेदनशील इलाकों को लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं। अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों तथा अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के पटाखे जलाने पर रोक रहेगी।
क्या होते हैं ग्रीन पटाखे?
ग्रीन पटाखे ऐसे पटाखे होते हैं जिन्हें पारंपरिक पटाखों के मुकाबले कम प्रदूषण फैलाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। हालांकि, इन्हें पूरी तरह प्रदूषण-मुक्त नहीं माना जाता। इनके इस्तेमाल को लेकर भी निर्धारित नियमों और समय सीमा का पालन करना जरूरी है।
पटाखे जलाने से पहले जान लें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
दिल्ली-NCR के लोगों को दिवाली के दौरान पटाखे जलाते समय तय तारीख, समय और प्रतिबंधित क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए पटाखे खरीदने या जलाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वे अनुमत श्रेणी के हों और निर्धारित समय के भीतर ही उनका इस्तेमाल किया जाए।





