‘कोरोना कर्फ्यू’ पर सरकार की नई गाइडलाइन – देखें

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हरियाणा सरकार ने कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज विभिन्न हितधारकों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) और मानदंडों के आदेश जारी किए हैं। जिसमें प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच घरों से निकलने पर पूरी पाबंदी रहेगी। सरकार की नयी गाइडलाइन के मुताबिक 30 अप्रैल तक सभी स्कूल-कॉलेज और अन्य संस्थान बंद रहेंगे।

नई गाइडलाइन के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच कोई भी आम नागरिक पैदल या वाहन आदि के साथ घर से नहीं निकलेगा। आपको बता दें की कानून और स्वास्थ्य रक्षा व अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आने जाने पर राहत रहेगी। इस नई गाइडलाइन में दिन के समय बाजारों में सामाजिक दूरी का पालन करना होगा और बैंक प्रबंधनों को भी बैंक परिसर व ATM के अंदर सैनेटाआइजर समेत तमाम इंतजाम करने होंगे।

नई गाइडलाइन में सही तरीके से फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं करने पर धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी और 500 रुपए जुर्माना मौके पर ही वसूला जाएगा। समाज एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से भी विभिन्न कार्यालयों में 20 अप्रैल से कम से कम एक सप्ताह तक वैक्सीनेशन संबंधी विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस नई गाइडलाइन में 30 अप्रैल तक प्रदेश के तमाम सरकार-गैर सरकारी संस्थान जैसे स्कूल-कॉलेज, कोचिंग सेंटर वगैरह बंद रखने के आदेश दिए गये हैं। आपको बता दें कि इस नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रबंधन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नई गाइडलाइन में धार्मिक एवं सांस्कृतिक समारोहों में एक छत के नीचे 50 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्‌ठा नहीं हो सकेंगे। बता दें की खुले स्थान में यह क्षमता 200 की रहेगी। साथ ही इस दौरान कोरोना सेफ्टी प्रोटोकॉल जिसमें मास्क और सैनिटाइज़र का पूरा ध्यान रखना होगा। होटल, रेस्टोरेंट्स या दूसरे हॉस्पिटेलिटी प्लेस भी सिर्फ उन्हीं इलाकों में खोले जा सकेंगे, जहां कंटेनमेंट जोन नहीं है।

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