अगर आपकी गाड़ी में यह जरूरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो 1 अक्टूबर से पेट्रोल पंप पर बड़ा झटका लग सकता है। दिल्ली-NCR के लाखों वाहन चालकों के लिए नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसके तहत बिना वैध PUCC के पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं मिलेगी। साथ ही नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आगे पढ़ें पूरी खबर।

क्या है नया नियम?
Commission for Air Quality Management (CAQM) और संबंधित राज्य सरकारों के निर्देशों के तहत 1 अक्टूबर से कई NCR जिलों में “No PUCC, No Fuel” व्यवस्था लागू होगी। पेट्रोल पंप पर वाहन का PUCC डिजिटल तरीके से जांचा जाएगा। प्रमाणपत्र नहीं होने पर ईंधन देने से मना किया जा सकता है।

नहीं मानने पर कितना लगेगा जुर्माना?
- बिना वैध PUCC वाहन चलाने पर ₹10,000 तक का चालान हो सकता है।
- कई स्थानों पर High Security Registration Plate (HSRP) भी अनिवार्य की जा रही है।
- नियम का उल्लंघन करने पर अन्य मोटर वाहन कार्रवाई भी हो सकती है।
PUCC कैसे बनवाएं?
- नजदीकी PUC सेंटर पर जाएं।
- वाहन की प्रदूषण जांच कराएं।
- जांच के बाद डिजिटल और प्रिंटेड PUCC जारी किया जाएगा।
- समय-समय पर इसकी वैधता जांचते रहें।




