1 अक्टूबर 2026: दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ‘नो PUC, नो फ्यूल’ नियम आज से सख्ती के साथ लागू हो गया है। अब वैध Pollution Under Control (PUC) प्रमाणपत्र के बिना वाहन को पेट्रोल, डीजल या CNG भरवाने में परेशानी हो सकती है।आगे पढ़ें पूरी खबर।

पेट्रोल पंप पर नंबर प्लेट से होगी जांच
दिल्ली के करीब 500 फ्यूल स्टेशनों पर Automatic Number Plate Recognition यानी ANPR कैमरों की मदद से वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन की जा रही है। सिस्टम परिवहन डेटाबेस से PUC की वैधता की जानकारी जांचेगा। वैध PUC नहीं मिलने पर वाहन में फ्यूल देने से रोका जा सकता है।
PUC नहीं है तो क्या होगा?
अगर वाहन का PUC वैध नहीं है, तो पहले PUC बनवाना होगा। Aaj Tak के मुताबिक, कई पेट्रोल पंपों पर PUC बनवाने के लिए कियोस्क की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। तय समय के बाद भी PUC नहीं बनवाने पर ₹10,000 तक के चालान की कार्रवाई हो सकती है।
दिल्ली-NCR में लागू व्यवस्था
यह व्यवस्था सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। CAQM के Direction No. 101 के तहत 1 अक्टूबर 2026 से NCR में वैध PUCC के बिना वाहनों को फ्यूल देने पर रोक लगाने की व्यवस्था लागू की गई है। फ्यूल/CNG स्टेशनों पर ANPR सिस्टम के जरिए इसे लागू करने की तैयारी की गई है।
वाहन चालकों के लिए जरूरी बात
पेट्रोल पंप जाने से पहले अपने वाहन के PUC की वैधता जरूर जांच लें। PUC एक्सपायर होने पर पहले उसका नवीनीकरण कराना जरूरी होगा, ताकि फ्यूल लेने के दौरान परेशानी न हो।




