अगर आप नया SIM कार्ड खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले अपने नाम पर एक्टिव मोबाइल नंबरों की संख्या जरूर चेक कर लें। दूरसंचार विभाग यानी DoT ने फर्जीवाड़े और साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए SIM जारी करने की प्रक्रिया को सख्त किया है। तय सीमा पूरी होने पर नया SIM कनेक्शन नहीं मिलेगा।आगे पढ़ें पूरी खबर…

एक ID पर कितने SIM रख सकते हैं?
नियम के मुताबिक, सामान्य नागरिक अपने आधार या पहचान पत्र पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रख सकता है। वहीं असम, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह सीमा 6 SIM कार्ड है। इसमें अलग-अलग कंपनियों के सभी एक्टिव मोबाइल नंबर शामिल होते हैं। यानी अगर आपके नाम पर पहले से 9 SIM एक्टिव हैं, तो 10वां कनेक्शन लेने पर आवेदन खारिज हो सकता है।
नया SIM नहीं मिल रहा तो क्या करें?
अगर नया SIM लेने की आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, तो सबसे पहले अपने नाम पर चल रहे मोबाइल नंबरों की जानकारी जांचें। इसके लिए दूरसंचार विभाग के ‘संचार साथी’ पोर्टल पर जाकर ‘Know Mobile Connections in Your Name’ यानी TAFCOP सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां मोबाइल नंबर, कैप्चा और OTP के जरिए लॉगिन करना होगा।
फर्जी या पुराने नंबर ऐसे हटाएं
लॉगिन करने के बाद आपकी ID पर जारी सभी एक्टिव मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिखाई देंगे। अगर सूची में कोई ऐसा नंबर है जिसे आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया या अब उसकी जरूरत नहीं है, तो उसे पोर्टल के जरिए रिपोर्ट किया जा सकता है। सत्यापन के बाद ऐसे नंबरों को ब्लॉक या निष्क्रिय किया जा सकता है।
नंबर हटेगा तो फिर मिलेगा नया SIM
अनावश्यक या बंद पड़े नंबर निष्क्रिय होने के बाद आपके नाम पर एक्टिव SIM की संख्या तय सीमा से नीचे आ सकती है। इसके बाद नया SIM कनेक्शन लेने की पात्रता बन सकती है। इसलिए नया SIM खरीदने से पहले अपने नाम पर एक्टिव कनेक्शनों की स्थिति जांच लेना बेहतर है।




