अगर आपका भी PF (EPF) कटता है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF एडवांस (Partial Withdrawal) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब अलग-अलग जरूरतों के लिए PF से एडवांस निकालने की संख्या और सीमा स्पष्ट कर दी गई है। इससे करोड़ों नौकरीपेशा कर्मचारियों को राहत मिलेगी। आगे पढ़ें पूरी खबर…

क्या बदले हैं EPFO के नए नियम?
EPFO के अनुसार, अब सदस्य 12 महीने की सदस्यता पूरी होने के बाद अपने PF खाते से तय नियमों के अनुसार एडवांस निकाल सकते हैं। कई जरूरतों के लिए निकासी की प्रक्रिया पहले से आसान और अधिक स्पष्ट की गई है।
किस काम के लिए कितनी बार निकाल सकेंगे PF एडवांस?
जरूरत निकासी की सीमा गंभीर बीमारी या इलाज कितनी भी बार
बच्चों की शिक्षा अधिकतम. 10 बार
शादी का खर्च अधिकतम 5 बार
घर खरीदना, बनवाना या होम लोन अधिकतम 5 बार
विशेष परिस्थितियां एक वित्तीय वर्ष में 2 बार
कितना पैसा निकाल सकते हैं?
नए नियमों के मुताबिक, पात्र सदस्य अपने EPF खाते में जमा राशि का 75% तक एडवांस निकाल सकते हैं। हालांकि, निकासी का उद्देश्य और पात्रता नियम लागू रहेंगे।
कैसे करें PF एडवांस के लिए आवेदन?
- UAN एक्टिव होना चाहिए।
- आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है।
- EPFO पोर्टल या UMANG ऐप से ऑनलाइन क्लेम किया जा सकता है।
- जरूरी दस्तावेज और कारण चुनकर आवेदन जमा करें।
कर्मचारियों को क्या होगा फायदा?
नए नियमों से मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा, शादी और घर जैसी जरूरतों के लिए PF एडवांस निकालना पहले से ज्यादा आसान और पारदर्शी होगा। इससे कर्मचारियों को जरूरत के समय अपने PF फंड तक जल्दी पहुंच मिलेगी।




