चंडीगढ़, 29 जुलाई। हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक की नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर 100% मोटर व्हीकल टैक्स छूट को मंजूरी दे दी गई। इससे नई EV खरीदने वालों को रजिस्ट्रेशन के समय बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा।

नई व्यवस्था के तहत 30 लाख रुपये तक की बैटरी चालित दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया गाड़ियों पर मोटर व्हीकल टैक्स नहीं लगेगा। वहीं, 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी सरकार ने 50% टैक्स छूट देने का फैसला किया है।
सरकार ने महिलाओं को भी विशेष राहत देने की घोषणा की है। महिलाओं के नाम पर पंजीकृत गैर-परिवहन (नॉन-ट्रांसपोर्ट) वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स में 1% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है।
राज्य सरकार के अनुसार, नई नीति से हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ेगी, प्रदूषण कम होगा और लोग दूसरे राज्यों में वाहन पंजीकरण कराने के बजाय हरियाणा में ही रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रोत्साहित होंगे। यह फैसला हरियाणा को ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


