हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सात अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाना, नई लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026 लागू करना और ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण अनिवार्य करना शामिल है। इसके अलावा ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) नीति और जूनियर लेक्चर असिस्टेंट की भर्ती के नियमों में भी बदलाव किया गया है। आगे पढ़ें पूरी खबर।
26 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र
कैबिनेट ने संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। इस सत्र में संविधान के महत्व और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक के बाद बताया कि कैबिनेट के सामने रखे गए सभी सात प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है।
ट्रैवल एजेंटों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
हरियाणा सरकार ने युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों से बचाने के लिए हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण एवं विनियमन नियम-2026 को मंजूरी दी है।
अब प्रदेश में काम करने वाले नए और पहले से संचालित सभी ट्रैवल एजेंटों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। हर नए कार्यालय या शाखा के लिए अलग रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
पासपोर्ट सेवाएं, टूर-ट्रैवल, स्टडी वीजा कंसल्टेंसी और टिकटिंग जैसी सेवाओं के लिए भी अलग-अलग श्रेणियों में पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। पुलिस सत्यापन रिपोर्ट मिलने के बाद 30 दिनों के भीतर प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, जिसकी वैधता तीन साल होगी।
नई लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने विकास परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से नई लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026 को मंजूरी दी है।
इस नीति के तहत स्वीकृत लेआउट प्लान में परियोजना के कुल बिक्री योग्य क्षेत्र का 50 प्रतिशत हिस्सा जमीन मालिकों को और शेष 50 प्रतिशत विकास एजेंसी को मिलेगा।
जमीन मालिकों को अंतरिम वित्तीय सहायता के रूप में चार साल तक प्रति एकड़ सालाना एक लाख रुपये दिए जाएंगे। यह भुगतान जमीन के योगदान के अनुपात में होगा और बिक्री विलेख यानी सेल डीड के पंजीकरण की तारीख से शुरू होगा।
विकसित प्लॉट के न्यूनतम आकार:
– आवासीय प्लॉट: 100 वर्ग मीटर
– संस्थागत प्लॉट: 500 वर्ग मीटर
– औद्योगिक प्लॉट: 250 वर्ग मीटर
लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट रखने वाले जमीन मालिक अपने प्रमाणपत्रों को जोड़कर बड़े विकसित प्लॉट के लिए संयुक्त आवेदन भी कर सकेंगे।
TDR नीति में बदलाव, अब बढ़ेगा इस्तेमाल का दायरा
कैबिनेट ने 16 नवंबर 2021 को अधिसूचित ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) नीति में संशोधन को मंजूरी दी है।
अब TDR प्रमाणपत्र का मूल्य तय करने के लिए आवेदन जमा करने की तारीख पर लागू औसत कलेक्टर रेट को आधार बनाया जाएगा। यह नियम उस स्थान की जमीन के मूल्यांकन में भी लागू होगा, जहां TDR का इस्तेमाल किया जाना है।
इसके अलावा TDR प्रमाणपत्रों का उपयोग केवल उसी विकास योजना तक सीमित नहीं रहेगा, जिसके लिए उन्हें जारी किया गया था। अब इनका इस्तेमाल हरियाणा की किसी भी कम संभावित विकास योजना में भी किया जा सकेगा।
जूनियर लेक्चर असिस्टेंट भर्ती के नियम बदले
कैबिनेट ने हरियाणा एजुकेशनल कॉलेज कैडर (ग्रुप-C) सेवा नियम, 1986 में भी संशोधन को मंजूरी दी है।
अब जूनियर लेक्चर असिस्टेंट के पद पर सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए उम्मीदवार का 12वीं कक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित या जीव विज्ञान विषयों में से संबंधित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी होगा।
इस बदलाव का उद्देश्य भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता को निर्धारित करना है।
सातों प्रस्तावों को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि बैठक में रखे गए सभी सात एजेंडे मंजूर कर लिए गए हैं। इन फैसलों में संविधान दिवस पर विशेष विधानसभा सत्र, ट्रैवल एजेंटों का नियमन, नई लैंड पूलिंग पॉलिसी, TDR नीति में संशोधन और भर्ती नियमों में बदलाव प्रमुख हैं।
इन फैसलों का असर जमीन मालिकों, ट्रैवल एजेंटों, नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और राज्य की विकास परियोजनाओं से जुड़े लोगों पर पड़ सकता है।







